लापरवाह ट्रक की टक्कर से मौत: पीड़ित परिवार को मिला न्याय, अधिकरण ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने का दिया आदेश

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रुद्रपुर। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले जसपुर निवासी निहाल सिंह के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से बड़ी राहत मिली है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/न्यायालय तृतीय अपर जिला जज मुकेश चन्द्र आर्य ने ट्रक चालक की लापरवाही को दुर्घटना का कारण मानते हुए बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को ब्याज सहित प्रतिकर राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

 

मामले के अनुसार, 23 मार्च 2024 को ग्राम ढांडीपुरा, जसपुर निवासी 48 वर्षीय निहाल सिंह अपनी मोटरसाइकिल से धामपुर की ओर जा रहे थे। धामपुर रेलवे ओवरब्रिज पार कर बाईपास चौराहे के समीप सामने से आ रहे ट्रक संख्या यूपी-11 एटी-2255 के चालक शफाकत अली ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल निहाल सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

 

बताया गया कि निहाल सिंह राइस मिलों में मशीनरी रिपेयरिंग का कार्य करते थे और प्रतिमाह लगभग 15 हजार रुपये की आय से परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी असामयिक मृत्यु के बाद पत्नी गीता देवी, पुत्री कंचन और पुत्र अंशुल कुमार आर्थिक संकट में आ गए। इसके बाद परिजनों ने मोटर यान अधिनियम के तहत 30 लाख रुपये के प्रतिकर की मांग करते हुए दावा याचिका दाखिल की।

 

सुनवाई के दौरान विपक्षी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कई तकनीकी आपत्तियां उठाईं, लेकिन अदालत ने चश्मदीद गवाहों के बयान, पुलिस की चार्जशीट, दुर्घटनास्थल के नक्शे और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद स्पष्ट माना कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुआ।

 

करीब एक वर्ष, 10 माह और 19 दिन तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने दावा याचिका स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को नियमानुसार ब्याज सहित प्रतिकर राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के साथ आर्थिक राहत का रास्ता भी साफ हो गया।

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