दिनदहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले सोनू को उम्रकैद, मोबाइल वीडियो बना सबसे बड़ा सबूत, अदालत ने सुनाई सख्त सजा और लगाया जुर्माना

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उधम सिंह नगर। संवाददाता

जनपद उधम सिंह नगर की अदालत ने बहुचर्चित दिनदहाड़े हत्याकांड में बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी बलजीत सिंह उर्फ सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आर.के. श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को हत्या, धमकी, गाली-गलौज और अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया। अदालत के फैसले के बाद दोषी को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह सनसनीखेज घटना 7 मार्च 2022 को थाना नानकमत्ता क्षेत्र के ग्राम गॉंगी में हुई थी। मृतक कुलदीप सिंह अपने खेत में ट्रैक्टर-ट्रॉली से गन्ना भरने गया था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते आरोपी बलजीत सिंह उर्फ सोनू अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचा।

बताया गया कि आरोपियों ने पहले मृतक के भाई हरविन्दर सिंह के साथ मारपीट और गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी कुलदीप सिंह के पास पहुंचे और विवाद बढ़ गया। अभियोजन के मुताबिक बलजीत सिंह ने पहले तलवार से हमला किया। जब कुलदीप ने खुद को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे ट्रैक्टर से नीचे खींच लिया और तमंचे से गोली मार दी। गोली लगते ही कुलदीप सिंह की मौके पर मौत हो गई।

इस हत्याकांड की सबसे अहम बात यह रही कि घटना के दौरान मृतक का मोबाइल फोन चालू था, जिसमें पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। यही वीडियो बाद में अदालत में महत्वपूर्ण साक्ष्य बना। मृतक के पिता निर्मल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल दीपक कुमार अरोरा एवं एडीओ मैसी ने अदालत में 13 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को पेश किया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।

अदालत ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 में छह माह की सजा, धारा 506 में दो वर्ष का कठोर कारावास तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 में भी दो वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जेल में बिताई गई पूर्व अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

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