सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले युवक को 21.15 लाख का मुआवजा, अदालत ने बीमा कंपनी को ब्याज सहित भुगतान के दिए आदेश

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संवाददाता, रुद्रपुर।

रुद्रपुर में हुए एक सड़क हादसे में 80 प्रतिशत दिव्यांग हुए युवक को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को पीड़ित को 21 लाख 15 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के शाहजादनगर थाना क्षेत्र स्थित लालू नगला निवासी 28 वर्षीय हरिओम ने मोटर दुर्घटना दावा याचिका दायर कर न्यायालय को बताया था कि वह पेशे से चालक होने के साथ कृषि कार्य भी करता था और प्रतिमाह करीब 20 हजार रुपये की आय अर्जित करता था।

याचिका के अनुसार 30 मई 2023 को हरिओम अपने परिचितों के साथ एक लोडर वाहन में बगवाड़ा मंडी से सब्जियां लेकर बाजपुर जा रहा था। रास्ते में कोतवाली क्षेत्र के हाईवे किनारे वाहन खड़ा कर कुछ लोगों का इंतजार किया जा रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हरिओम समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को तत्काल रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान हरिओम के पैर में गंभीर संक्रमण और क्षति हो गई। चिकित्सकों ने उसकी जान बचाने के लिए पैर काटने का निर्णय लिया, जिसके बाद वह 80 प्रतिशत दिव्यांग हो गया। दुर्घटना के कारण उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हुई और आजीविका का प्रमुख साधन भी छिन गया।

मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला न्यायाधीश आर.के. श्रीवास्तव की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों, चिकित्सीय अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि दुर्घटना के कारण पीड़ित को स्थायी शारीरिक क्षति हुई है। इसके आधार पर अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को निर्देशित किया कि वह हरिओम को 21.15 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे।

अदालत के इस फैसले को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अधिकारों और न्यायिक राहत के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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