काशीपुर। प्रथम अपर सिविल जज (जूडि) दीप्ति पंत की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह का कारावास व 3.55 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
मोहल्ला महेशपुरा निवासी पूजा गुप्ता उर्फ पूजा रानी ने अपने अधिवक्ता संजीव आकाश के माध्यम से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम
के तहत न्यायालय में परिवाद दायर किया। जिसमें कहा कि रहमानी मार्बल्स द्वारा प्रोपराइटर रईस अहमद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी नई
बस्ती, जसपुर, हाल निवासी मोहल्ला लाहोरियान काशीपुर व उनके एक मित्र मो. युनूस ने उसकी भूमि जो जसपुर पट्टी तिरमल में स्थित है को सात लाख रुपये
में खरीदी थी। जिसमें से युनूस ने चार लाख रुपये नकद और तीन लाख रुपये की अदायगी के लिये दो वर्ष का समय लेते हुए रईस अहमद नेअपनी फर्म रहमानी
मार्बल्स का दे दिया। चेक भुगतान के लिये लगाने पर वह एकाउंट ब्लाक की टिप्पणी के साथ वापस हो गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस
और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन कर रईस अहमद को दोषी मानते हुए तीन माह के साधारण कारावास व 3.55 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।