चम्पावत। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई गई है। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। धूनाघाट निवासी युवक के खिलाफ मार्च 2024 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार सात मार्च 2024 को धूनाघाट निवासी 19 वर्षीय अमन बोहरा एक नाबालिग को दिल्ली स्थित किराए के मकान पर ले गया। जहां उसने कई बार नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए। नाबालिग के परिजनों ने आठ मार्च को गुमशुदगी दर्ज कराई। इसी दिन पुलिस ने अमन बोहरा और नाबालिग को टनकपुर में पकड़ लिया। पुलिस ने लोहाघाट थाने में आरोपी अमन बोहरा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 (2) के तहत मामला दर्ज किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी अमन बोहरा को सजा सुनाई।
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