छात्रसंघ चुनाव में मनमानी पर लगेगी लगाम, आचार संहिता जारी-प्रिंटेड पोस्टर से लेकर लाउडस्पीकर और वाहनों के इस्तेमाल पर रोक, नियम तोड़ा तो जा सकती है उम्मीदवारी

रुद्रपुर। एसबीएस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव 2026-27 को लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही प्रत्याशियों के लिए नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वजीत सिंह और कॉलेज प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता जारी करते हुए प्रचार से लेकर मतदान तक की सीमाएं तय कर दी हैं। नियमों की अनदेखी प्रत्याशियों पर भारी पड़ सकती है।

 

आचार संहिता के तहत चुनाव प्रचार में प्रिंटेड पोस्टर, पैंफलेट और इश्तहार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्रत्याशी केवल हाथ से बने पोस्टरों का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, वाहनों और जानवरों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा। धर्म, जाति, भाषा या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर वोट मांगने पर रोक रहेगी।

 

कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जुलूस और जनसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। परिसर में भी लिखित अनुमति के बाद ही सीमित कार्यक्रम हो सकेंगे और इससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मतदान से 24 घंटे पहले प्रचार और जनसभाओं पर पूरी तरह विराम रहेगा। मतदान के दिन पेयजल को छोड़कर खाद्य या पेय पदार्थ बांटने पर भी रोक रहेगी।

 

चुनाव के 48 घंटे के भीतर निर्वाचन स्थल की सफाई की जिम्मेदारी सभी प्रत्याशियों की होगी। आचार संहिता का उल्लंघन मिलने पर उम्मीदवारी रद्द करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्राचार्य डॉ. अवधेश नारायण सिंह ने प्रत्याशियों और छात्र संगठनों से शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग की अपील की है।