रॉन्ग साइड वाहन संचालन पर पहली बार मुकदमा, दो चालक गिरफ्तार
रुद्रपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर ऊधमसिंहनगर पुलिस ने बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले दो भारी वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जनपद में पहली बार यातायात नियमों के उल्लंघन को केवल चालान तक सीमित न रखकर सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज किए जाने की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर पंतनगर पुलिस ने यह कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, 27 मई की देर रात थाना पंतनगर क्षेत्र स्थित हल्द्वानी मोड़-टांडा तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक डंपर और एक टिप्पर विपरीत दिशा से तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने तत्काल दोनों वाहनों को रुकवाया। जांच में पाया गया कि चालक रॉन्ग साइड वाहन संचालित कर सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की जान खतरे में डाल रहे थे। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई न होती तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी।
पहले मामले में डंपर संख्या यूके04सीबी-3220 के चालक मोहित सिंह निवासी खेड़ा कुंवरपुर, थाना काठगोदाम, जिला नैनीताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरे मामले में टिप्पर संख्या यूके04सीबी-1076 के चालक पवन सिंह निवासी इंद्रानगर, बिंदुखत्ता, थाना लालकुआं के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
दोनों मामलों में उपनिरीक्षक पंकज सिंह महर की तहरीर पर थाना पंतनगर में धारा 281 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 184(ई) मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई है।
एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी कर आमजन की जान जोखिम में डालने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।




