करीब तीन साल पहले हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाली जशोदा देवी के परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया है। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, ऊधम सिंह नगर के प्रथम अपर जिला जज आर०के० श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई के बाद मृतका के परिजनों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए ₹15 लाख की क्षतिपूर्ति राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
मामला 8 अप्रैल 2023 का है। जानकारी के अनुसार भूपराम अपनी पत्नी जशोदा देवी के साथ मोटरसाइकिल से जवाहर नवोदय विद्यालय, किरा में पढ़ रहे अपने बेटे से मिलकर वापस लौट रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे जैसे ही वे किरे की बाजार के सामने पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही दूसरी बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जशोदा देवी सड़क पर गिर गईं और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल शाहबाद अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
सुनवाई के दौरान नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से कई तकनीकी आपत्तियां उठाई गईं, लेकिन अधिकरण ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अदालत ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों सत्यपाल और ब्रजेश कुमार के बयान, पुलिस जांच और चार्जशीट को विश्वसनीय मानते हुए साफ कहा कि दुर्घटना विपक्षी बाइक चालक की लापरवाही के कारण हुई।
अधिकरण ने मृतका के पति भूपराम और उनके बच्चों को राहत देते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया है। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया है।




