इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा 2.44 लाख हर्जाना-वर्ष2018 में तौफिक हुआ था हादसे में घायल-तृतीयअपर जिला न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

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वर्ष 2018 में सड़क हादसे में घायल हुए तौफीक की याचिका पर सुनवाई करते हुए तृतीयअपर जिला जज ने यूनिसर्वल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुंबई को 2.44 लाख रुपये काहर्जाना दावा देने का आदेश दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपनाफैसला सुनाया। बतातेचले कि गांव मसीत गदरपुर निवासी तौफीक अहमद ने दायर याचिका में बताया था कि 15 अगस्त2018 को वह गदरपुर के सकैनिया मोड़ पर दोस्त अनीश व अथर के साथ बातचीत कर रहा था कितभी अचानक सुबह साढ़े आठ बजे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूपसे घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। रेफरकरने के बाद बरेली राममूर्ति अस्पताल में 20 दिनों तक भर्ती रहा। उपचार में साढ़े तीनलाख का खर्च भी आया। दोस्त अनीस अहमद की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामलेकी सुनवाई तृतीय अपर जिला न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। जहां दोनोंपक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 2.44लाख रुपये सात फीसदी ब्याज दर के हिसाब से देने का आदेश दिया।

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