नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पहले युवक की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में सोमवार को जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, दो जनवरी 2020 को अमरीन जहां ने नाजिम अली को भीमताल घुमाने के बहाने अपने साथ ले गई। काठगोदाम-भीमताल रोड स्थित हेयरपिन बैंड के पास पहले से मौजूद राधेश्याम शुक्ला ने 315 बोर के तमंचे से नाजिम को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल नाजिम को तत्काल बृजलाल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद अमरीन जहां ने नाजिम के मोबाइल फोन से उसके भाई वाजिद अली को कॉल कर हादसे की झूठी सूचना दी। हालांकि, उसी शाम थाना भीमताल में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपियों की मौके पर मौजूदगी साबित हुई। बरामद तमंचे से चला खोखा और राधेश्याम के कपड़ों पर मिला खून भी मृतक से मेल खा गया।
जांच में यह भी सामने आया कि अमरीन और नाजिम के बीच प्रेम संबंध थे। नाजिम की दूसरी शादी और आर्थिक सहायता बंद होने से अमरीन नाराज थी, जिसके चलते उसने राधेश्याम शुक्ला के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। अदालत ने अभियोजन साक्ष्यों को मजबूत मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



