11 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की सजा, टॉफी का लालच देकर गोदाम में ले गया था आरोपी, सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल साक्ष्यों ने खोली करतूत

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कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना…

 

रुद्रपुर। 11 साल की मासूम को टॉफी का लालच देकर गोदाम में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को स्पेशल पॉक्सो/फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी बंटी गाबा को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने की संस्तुति की गई है।

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला वर्ष 2021 में किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है। चार सितंबर की दोपहर 11 वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि किच्छा में कन्फेक्शनरी की दुकान चलाने वाला बंटी गाबा टॉफी देने का लालच देकर उसे दुकान के पीछे बने गोदाम में ले गया। वहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया।

 

घटना के बाद बच्ची रोते-बिलखते घर पहुंची और मां को आपबीती बताई। परिजनों की तहरीर पर किच्छा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई। फुटेज में आरोपी बच्ची को गोदाम की ओर ले जाता दिखाई दिया।

 

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

 

अदालत ने बंटी गाबा को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं पीड़िता के पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने की संस्तुति की गई। फैसले के बाद लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार को राहत मिली।

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