सड़क हादसे में मृत चालक के परिवार को 12.71 लाख मुआवजा
रुद्रपुर। वर्ष 2016 में काशीपुर हाईवे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले जीप चालक के परिवार को अदालत ने 12.71 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश प्रथम अपर जिला न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया।
वार्ड नंबर तीन बाजपुर निवासी बुजुर्ग रहीश अहमद ने न्यायालय में याचिका दायर कर बताया था कि उनका बेटा 37 वर्षीय सदर अहमद मैकेनिक का कार्य कर परिवार का पालन-पोषण करता था। 17 जून 2016 को वह अपनी जीप संख्या एच8वी-4563 से बाजपुर से रुद्रपुर आ रहा था। आरोप है कि काशीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार बस संख्या यूए04 वी-2628 ने उसकी जीप को टक्कर मार दी। हादसे में सदर अहमद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
याचिका में कहा गया कि बेटे की मौत के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया। अंतिम संस्कार और अन्य खर्चों से परिवार की स्थिति और खराब हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रहीश अहमद की भी मौत हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी मेहरुनिशा उर्फ बब्बो, बेटियां शिफा, निगारिश, साईना और पुत्र हैदर अली वादी बने।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने The United India Insurance Company Limited को पीड़ित परिवार को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 12.71 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि मुआवजे की राशि नियमानुसार परिवार के सदस्यों में वितरित की जाए।




