चेक बाउंस केस में अकील अहमद की अपील खारिज, सजा बरकरार

सितारगंज। एसएम पब्लिक स्कूल को दिए गए बाउंस चेक के मामले में आरोपी अकील अहमद को बड़ा झटका लगा है। ऊधम सिंह नगर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने उनकी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखा है।

स्कूल प्रबंधन का आरोप था कि अकील अहमद ने अपने बच्चों की फीस के भुगतान के लिए ₹45,000 का चेक दिया था, जो बैंक में दो बार जमा करने के बावजूद बाउंस हो गया। नोटिस मिलने के बाद भी आरोपी ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा।

सितारगंज की अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए दो महीने की सजा और ₹65,000 के जुर्माने से दंडित किया था। इसके खिलाफ अकील अहमद ने ऊपरी अदालत में अपील की थी। लेकिन अब यह अपील भी खारिज कर दी गई है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि अकील अहमद सात दिन के भीतर अदालत में सरेंडर करें।