धामी कैबिनेट के 15 बड़े फैसले, गौ पालन योजना का दायरा बढ़ा, मजदूरों के वेतन पर सख्ती

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सामान्य वर्ग को भी मिलेगी 75% तक सब्सिडी, हर महीने 7 तारीख तक वेतन भुगतान अनिवार्य, गौलापार में नए हाईकोर्ट और खेल विश्वविद्यालय को भी मिली रफ्तार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, गौ पालन को बढ़ावा, खेल और न्यायिक ढांचे के विस्तार, ईको टूरिज्म तथा औद्योगिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया।

कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों तक भी पहुंचाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत अधिकतम दो दुधारू पशुओं की खरीद पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। वहीं, उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी देते हुए संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए हर माह 7 तारीख तक वेतन भुगतान अनिवार्य किया गया है। साथ ही समान कार्य के लिए महिला और पुरुष श्रमिकों को समान वेतन देने का प्रावधान भी लागू होगा।

मंत्रिमंडल ने गौलापार में प्रस्तावित नए हाईकोर्ट परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने पर भी सहमति दी। इसी क्षेत्र में बन रहे राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की नई संचालन नियमावली, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण का प्रोटोकॉल, उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026, जीएसटी संशोधन अध्यादेश, वन विकास निगम सेवा नियमावली में संशोधन तथा ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर भी मंजूरी दी, जिससे धार्मिक पर्यटन और प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की उम्मीद है।

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