किच्छा में अवैध कब्जे पर अदालत सख्त, बेदखली कर पूर्व स्थिति बहाल करने के आदेश, पुलिस को कब्जा हटाकर मूल पक्षकार को दिलाना होगा कब्जा, सुरक्षा के भी निर्देश

Share the news

रुद्रपुर। किच्छा क्षेत्र में विवादित संपत्ति पर कथित अवैध कब्जे के मामले में दीवानी न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पुलिस को कब्जाधारकों को हटाकर पूर्व स्थिति बहाल कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि संपत्ति पर 1 जुलाई 2026 से पहले की स्थिति बहाल करते हुए मूल पक्षकार को कब्जा दिलाया जाए। साथ ही संबंधित पक्ष की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मामले में वादी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय में ऑर्डर-39 रूल 2ए के तहत अवमानना प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। उनका कहना था कि न्यायालय के पूर्व आदेश के बावजूद कुछ लोगों ने कथित रूप से विवादित भूमि पर जबरन प्रवेश कर कब्जा कर लिया, जो अदालत के आदेश की अवहेलना है। इस संबंध में न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

सुनवाई के बाद दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) ने मामले को गंभीर मानते हुए थाना किच्छा प्रभारी को निर्देश दिया कि संपत्ति पर यदि किसी प्रकार का अवैध कब्जा है तो उसे तत्काल हटाया जाए। आदेश में कहा गया है कि 1 जुलाई 2026 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए वादी पक्ष को पुनः कब्जा दिलाया जाए और न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

अदालत ने पुलिस प्रशासन को यह भी निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए तथा संबंधित पक्ष की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अधिवक्ता ने इसे न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश बताते हुए कहा कि इससे न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने वालों को स्पष्ट संदेश मिलेगा। अब निगाहें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए अवैध कब्जा हटाकर आदेश को कितनी शीघ्रता से अमल में लाया जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *