फर्जी लाइसेंस पर चला रहा था ट्रक, कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने का दिया आदेश मृतक के माता-पिता को ब्याज सहित मिलेंगे ₹12.83 लाख, बाद में चालक व स्वामी से होगी वसूली

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रुद्रपुर। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, ऊधम सिंह नगर के प्रथम अपर जिला न्यायाधीश आर.के. श्रीवास्तव की अदालत ने सड़क दुर्घटना से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में मृतक के माता-पिता के पक्ष में ₹12,83,328 की क्षतिपूर्ति राशि 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित प्रदान करने का आदेश दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी को पहले भुगतान करने तथा बाद में वाहन स्वामी और चालक से राशि की वसूली करने की अनुमति दी है।

मामला 5 नवंबर 2023 की रात का है। याचिका के अनुसार 28 वर्षीय अर्जुन विश्वास अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान धौलपुर पेट्रोल पंप के समीप पीछे से आए एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में अर्जुन विश्वास की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मृतक के माता-पिता डोली विश्वास और अशोक विश्वास ने अधिकरण में मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत किया था।

सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से चालक के लाइसेंस की वैधता पर प्रश्न उठाया गया। अभिलेखों और आरटीओ बरेली से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अधिकरण ने पाया कि दुर्घटना के समय चालक समशेर सिंह जिस ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर रहा था, वह उसके नाम पर जारी नहीं था। ऐसे में अधिकरण ने इसे बीमा शर्तों का उल्लंघन माना।

हालांकि दुर्घटना की तिथि पर वाहन का बीमा प्रभावी होने के कारण अधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित ‘पे एंड रिकवर’ सिद्धांत लागू किया। आदेश में कहा गया है कि बीमा कंपनी 30 दिन के भीतर पूरी क्षतिपूर्ति राशि अधिकरण में जमा करेगी। इसके बाद कंपनी को वाहन स्वामी अरुण बंसल और चालक समशेर सिंह से उक्त राशि की वसूली का अधिकार होगा। साथ ही मुआवजे की राशि को मृतक के माता-पिता के हित में सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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