नमाजी से मारपीट मामला: आरोपी अरविंद शर्मा की जमानत याचिका खारिज

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रुद्रपुर में चर्चित नमाजी एवं रोजेदार से मारपीट के मामले में जेल में बंद अभियुक्त अरविंद शर्मा को अदालत से राहत नहीं मिली है। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्रा ने आज सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

मामला उस समय चर्चा में आया था, जब नमाज अदा कर रहे एक व्यक्ति के साथ कथित रूप से मारपीट की गई थी, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अरविंद शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना की गंभीरता और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

इस फैसले के बाद मामले को लेकर क्षेत्र में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

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