रूद्रपुर। नये साल 2026 से रूद्रपुर शहर में मांस और मछली की बिक्री को लेकर नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। नगर निगम के निर्णय के अनुसार जनवरी 2026 से प्रत्येक मंगलवार को शहर में नॉनवेज की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। महापौर विकास शर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर दुकानें सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
महापौर को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शहर के कई इलाकों में खुले में मांस काटा जा रहा है, दुकानों के आसपास गंदगी फैलाई जा रही है और स्वच्छता नियमों की अनदेखी हो रही है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने मांस विक्रेताओं की बैठक आयोजित की, जिसमें नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में महापौर ने साफ कहा कि मंगलवार को धार्मिक भावनाओं और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मीट और मछली की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि मांस विक्रेताओं के आग्रह पर क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट को देखते हुए दिसंबर माह तक इस निर्णय को स्थगित रखा गया है, लेकिन जनवरी 2026 से सख्ती से नियम लागू होंगे।
महापौर ने बताया कि सभी मांस विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। मंदिरों और पवित्र स्थलों के आसपास मांस की दुकानें नहीं लगेंगी। दुकानों पर जानवरों का वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही वध की अनुमति होगी। मांस को ढककर बेचने, फ्रीजर में सुरक्षित रखने और स्वच्छ उपकरणों के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं।
महापौर ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर में स्वच्छता बनाए रखना, जनस्वास्थ्य की रक्षा करना और धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी चेतावनी के सख्त कार्रवाई की जाएगी।




