पत्नी की हत्या के मामले में संदीप सिंह को आजीवन कारावास

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रुद्रपुर की तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या और गला घोंटकर पत्नी की हत्या के आरोपी संदीप सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि जोगीपुरा स्टोर क्रेशर, बन्नाखेड़ा बाजपुर निवासी परमजीत सिंह ने तहरीर दी थी कि उसकी बहन प्रीति कौर का विवाह करीब तीन-चार माह पूर्व मुरलीवाला फार्म अफजलगढ़ बिजनौर और हाल वार्ड 33 शांति विहार, रुद्रपुर निवासी संदीप सिंह उर्फ गोल्डी के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही प्रीति का स्वास्थ्य खराब रहता था, जिसका इलाज उसका भाई कराता था।

25 मार्च 2022 को प्रीति की तबीयत बिगड़ी तो परमजीत उसे रुद्रपुर ले आया, जहां इलाज के बाद उसे पति के पास शांति विहार छोड़ गया। अगले दिन 26 मार्च को पुलिस ने सूचना दी कि प्रीति ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंचने पर वह फांसी पर लटकी मिली, जबकि पति फरार था।

पुलिस ने मामले में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि होने पर हत्या की धारा में केस दर्ज कर संदीप को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध कर दिया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने संदीप सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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