*न्यायालय ने साढ़े आठ वर्ष पूर्व आधा किलो चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा…*

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ख़बर पड़ताल:- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने क़रीब साढ़े आठ वर्ष पूर्व आधा किलो चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि खटीमा बाज़ार चौकी प्रभारी नरेश पाल सिंह टीम के साथ 26-10-2015 की शाम गश्त कर रहे थे कि शाम 7.40 बजे वन विभाग गेस्ट हाउस के सामने पीलीभीत रोड पर एक युवक को देख शक होने पर रूकने को कहा तो वह भागने लगा जिस पर पीछा कर उसे पकड़ लिया ।पूछताछ करने पर पकडे गये मुकेश गुप्ता पुत्र स्व० जगमोहन गुप्ता निवासी शिव कालोनी खटीमा ने कहा कि उसके पास चरस है जिस पर उन्होंने सीओ खटीमा को फ़ोन कर मौक़े पर बुलवा लिया जिन्होंने युवक की तलाशी ली तो उसके पास बैग में से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई जिसके फलस्वरूप उसका धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान कर जेल भेज दिया गया ।मनोज गुप्ता के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुशील तोमर की कोर्ट् में मुक़दमा चला जिसमें सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने 9 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदय ने मुकेश गुप्ता को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी।

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