
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अतिक्रमण मामले में अवमानना नोटिस भेजने के आदेश जारी किए हैं। अवमानना संबंधी एक याचिका में वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने नोटिस जारी किया है।





हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि बागेश्वर की लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर विशाल भवन (मॉल) बनाया जा रहा है। इसे 26 अगस्त 2023 को प्रशासन ने सील कर दिया और न्यायालय को बताया। इसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमणकारी को वैधानिक रेमेडी अपनाने को कहा। न्यायालय ने विवादित भवन के सील रहने तक उसमें निर्माण पर रोक लगा दी। लेकिन इन दिनों उस भवन का एक बार फिर निर्माण शुरू हो गया।