*प्रसिद्ध भारत माता मंदिर के महंत सहित 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, फर्जी ट्रस्ट बनाने का लगा आरोप; भाजपा और एबीवीपी के नेता भी हैं शामिल…*

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Haridwar” नारायण निवास आश्रम के संत के ब्रह्मलीन होने के बाद फर्जी ट्रस्ट बनाने का मामला सामने आया है। नगर कोतवाली पुलिस ने भारत माता मंदिर के महंत सहित 20 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिसमें भाजपा और एबीवीपी के नेता भी शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, नारायण निवास आश्रम ट्रस्ट भूपतवाला के महासचिव दीपक कुमार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बताया था कि आश्रम के प्रमुख स्वामी महंत रामेश्वरानंद थे। आश्रम में रहने वाले स्वामी अवधेशानंद सरस्वती ने संत रामेश्वरानंद की बीमारी का लाभ उठाते हुए एक रजिस्टर्ड वसीयत वर्ष 2019 में अपने हक में करवा ली। इसके बाद जब स्वामी रामेश्वरानंद को अवधेशानंद की नीयत पर शक हुआ तो उन्होंने दो माह बाद वसीयत को निरस्त करा दिया।

 

 

संपत्ति खुर्द बुर्द न हो, इसके लिए स्वामी रामेश्वरानंद ने नारायण निवास आश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट बनाते हुए अगस्त 2019 में सब रजिस्ट्रार के यहां इसे रजिस्टर्ड कराया था। वह ट्रस्ट के अध्यक्ष खुद थे और अन्य पदाधिकारी भी बनाए थे। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी अवधेशानंद ने खुद को शिष्य बताकर दिसंबर 2019 में एक नया ट्रस्ट बना दिया।

 

इन संतों और नेताओं के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस के अनुसार अवधेशानंद सरस्वती नारायण निवास आश्रम भूपतवाला कलां, महामंडलेश्वर ललितानंद गिरि निवासी भारत माता मंदिर, भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री विदित शर्मा निवासी शिवनगर भूपतवाला, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट फॉर सेवा के प्रांत प्रमुख रितेश वशिष्ठ निवासी भगीरथी नगर भूपतवाला, स्वामी कृष्णानंद, दीपतानंद निवासी अवधूत आश्रम भूपतवाला, स्वामी अवधेशरानंद निवासी भूपतवाला, महंत स्वामी सच्चिदानंद निवासी श्री विसुधानंद आश्रम बसंत गली खडखड़ी, स्वामी दिव्यानंद उर्फ दीपक निवासी दिप्तानंद गोपाल भवन रानीगली भूपतवाला, स्वामी अनुजदास उर्फ अनुज चौहान निवासी बलजीत साधना केंद्र रानी गली भूपतवाला, स्वामी हरिशानंद निवासी ज्योति आश्रम भगीरथी नगर भूपतवाला, स्वामी संजय ब्रह्मचारी निवासी सोनीपत हरियाणा, बेघराज निवासी बेघराज एसोसिएट्स सप्तऋषि रोड भूपतवाला, स्वामी प्रकाशानंद निवासी भगवानधाम कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला, स्वामी सदानंद निवासी ज्वालामाता डेरा सिंह हरियाणा, धर्मेंद्र कुमार निवासी मुजफ्फरनगर, पवन सिंह निवासी नियामतपुर लक्सर, महंत प्रेमदास निवासी कनखल, स्वामी अन्नतानंद निवासी माता रामभजन गंगा भजन आश्रम, महंत बाबा कमलदास निवासी हरिहर पुरुषोत्तम धाम हरिपुर कलां के खिलाफ धोखाधड़ी सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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