पांच साल पुराने हादसे में अदालत ने सुनाया फैसला, 6 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया; बचाव पक्ष का होटल में मौजूद होने का दावा नहीं टिक सका
रुद्रपुर।
गलत दिशा में तेज गति से बोलेरो चलाकर बाइक सवार की जान लेने के पांच साल पुराने मामले में रुद्रपुर की अदालत ने चालक को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक मथेला की अदालत ने आरोपी भरत मिलन पासवान को दो साल के साधारण कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों धाराओं में सुनाई गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामला पांच मई 2021 की रात करीब नौ बजे दिनेशपुर थाना क्षेत्र के खानपुर का है। अरुण विश्वास (35) प्लेटिना बाइक से रुद्रपुर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से गलत दिशा में तेज गति से आ रही सफेद रंग की बोलेरो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अरुण की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के भांजे दीपक विश्वास की तहरीर पर दिनेशपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने बोलेरो चालक की पहचान भरत मिलन पासवान निवासी बिलासपुर, रामपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। वाहन निरीक्षण रिपोर्ट, नक्शा-नजरी समेत अन्य साक्ष्य भी अदालत में पेश किए गए।
बचाव पक्ष ने आरोपी के घटना के समय रुद्रपुर के एक होटल में पार्टी में मौजूद होने का दावा करते हुए उसे झूठा फंसाने की दलील दी, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304ए में दोषी माना।
धारा 279 में छह माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये तथा धारा 304ए में दो साल का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
