रुद्रपुर निवासी महिला ने पंतनगर थाने में तहरीर देते हुए कहा था कि 11 अप्रैल 2023 को उसकी नौ वर्षीय पुत्री अपनी सात वर्षीय सहेली के साथ पार्क में खेलने गई थी। शाम छह बजे वह वापस घर आ रहे थे। जब वह घर पहुंचे तो डरे सहमे हुए थे। इस पर उसने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मेट्रोपोलिस निवासी राेहित ने अश्लील हरकत की। बाद में उसने स्वजन और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी तो पता चला कि आरोपित रोहित छोटे बच्चों के साथ अक्सर गंदी हरकत करते आ रहा है। इससे पहले भी उसने आठ वर्षीय बच्ची से भी अश्लील हरकत की थी। मामले में पुलिस ने पाक्सो समेत अन्य धारा में प्राथमिकी पंजीकृत कर लिया था। साथ ही विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनीता गुंज्याल की अदालत में हुई। जहां 11 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलील और साक्ष्य के आधार पर आरोपित मूलरूप से ग्राम लालपुर आजादपुर थाना बंडा शाहजहांपुर यूपी और हाल मेट्रोपोलिस सिटी रुद्रपुर निवासी रोहित कुमार को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार का जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना न जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अकेली देख नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ और अश्लिल हरकत के आरोपी को पांच साल की कैद, रुद्रपुर के रियासी इलाके से जुड़ा है मामला




