दहेज में थार और पांच लाख की मांग, विवाहिता से अप्राकृतिक संबंध व मारपीट का आरोप, पति समेत सात ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने जांच शुरू

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रूद्रपुर। गांधी कॉलोनी वार्ड नंबर 27 निवासी तहबा नूर ने कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसका विवाह 10 मई 2024 को मुस्लिम रीति-रिवाज से विक्की खान पुत्र मोहम्मद जान के साथ हुआ था। विवाह के दौरान ही पति, सास-ससुर और अन्य ससुरालियों ने दहेज में एक कार और पांच लाख रुपये की मांग करते हुए मांग पूरी न होने पर बारात वापस ले जाने की धमकी दी। रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह उसकी विदाई कराई गई।

 

पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पहुंचने के बाद उसे कम दहेज लाने के ताने दिए जाने लगे और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ससुराल पक्ष द्वारा मायके से चार पहिया वाहन थार और पांच लाख रुपये लाने का लगातार दबाव बनाया जाता रहा। इंकार करने पर पति विक्की खान द्वारा जबरन अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया गया है।

 

तहबा नूर के अनुसार 22 फरवरी 2025 की रात ससुरालियों ने एकजुट होकर उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद मायके पक्ष द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ससुराली नहीं माने। पीड़िता ने पति विक्की खान, सास चमन, ससुर मोहम्मद जान, जेठ शैजी खान, जेठानी अंजुम, ननद महरीन और इमरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

 

एसएसआई नवीन बुधानी ने बताया कि मामले में सात लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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