दहेज प्रताड़ना और महिला की मौत मामले में आरोपी पति समेत सास ससुर को 8 साल का karavas

रुद्रपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने दहेज के एक मामले में दोषी पति, सास और ससुर को आठ-आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

एडीजीसी दांडिक अनिल सिंह ने बताया कि सितारगंज निवासी मनमोहनी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि तीन फरवरी 2020 को उसकी बेटी की शादी गुरुग्राम में सितारगंज निवासी संजीत मंडल के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद संजीत मंडल, उसके पिता ठाकुर मंडल और मां बीना मंडल ने तीन लाख रुपये और एक बुलेट बाइक की मांग करनी शुरू कर दी। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पीड़िता को लगातार शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती रहीं।

 

आठ जुलाई 2020 को परिजनों को सूचना मिली कि पीड़िता के साथ मारपीट की गई है और उसकी मौत हो चुकी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति, ससुर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान एडीजीसी ने अदालत में 15 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।