500 ग्राम चरस मामले में कोर्ट का सख्त फैसला: साबिर अहमद दोषी करार, 2 साल की सजा व जुर्माना, NDPS एक्ट के तहत अपराध साबित, 10 साल बाद आया निर्णय

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500 ग्राम चरस के साथ आरोपी दोषी करार, 2 साल की सजा व 25 हजार जुर्माना

रुद्रपुर/उधमसिंहनगर। विशेष सत्र न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) उधमसिंहनगर ने बहुचर्चित मादक पदार्थ तस्करी मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी साबिर अहमद को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त 3 माह की सजा भुगतनी होगी। �

मामला वर्ष 2015 का है, जब जसपुर थाना पुलिस ने 28 दिसंबर को चेकिंग के दौरान सूरजपुर नहर पुलिया के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था। तलाशी लेने पर उसके पास से 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई पुलिस गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया कि आरोपी के पास से बरामद चरस अवैध रूप से रखी गई थी। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए फंसाए जाने की दलील दी, लेकिन अदालत ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए इसे खारिज कर दिया।

न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह बरामदगी पुलिस द्वारा नियमित चेकिंग के दौरान हुई “चांस रिकवरी” थी, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के प्रावधान इस मामले में बाध्यकारी नहीं हैं। साथ ही, पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को विधिसम्मत और विश्वसनीय माना गया।

करीब 10 वर्षों तक चले इस मुकदमे में अंततः 9 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाया गया। अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया है।

इस फैसले को जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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