किराया विवाद में अदालत का सख्त रुख — 30 दिन में दुकान खाली करें, 1.44 लाख किराया चुकाएं

Share the news

काशीपुर।

मुख्य बाजार बांके पार्क रोड स्थित दुकान को लेकर स्वामी और किरायेदारों के बीच चल रहा विवाद अदालत के दखल के बाद अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता प्रखर अग्रवाल के अनुसार, मोहल्ला गंज ऑफिस रोड निवासी मुकेश गुप्ता की पहली मंजिल पर स्थित दुकान में शरीफ़ अहमद और मोहम्मद आरिफ किराएदार थे, जो 12 हजार रुपये मासिक किराया दे रहे थे।

 

वर्ष 2019 में विवाद शुरू होने पर स्वामी ने दुकान खाली करने को कहा, लेकिन किरायेदार लगातार टालमटोल करते रहे। नोटिस के बाद भी उन्होंने दुकान खाली नहीं की और न ही 1.44 लाख रुपये का बकाया किराया जमा किया।

 

मामला अदालत पहुंचने पर लघु न्यायाधीश / प्रथम अपर जिला जज आशुतोष कुमार मिश्र ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने प्रतिवादियों को 30 दिन के भीतर दुकान खाली करने और बकाया 1.44 लाख रुपये अदा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *