सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को 5.43 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। यह फैसला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने सुनाया।
अधिवक्ता बी.एस. सैनी के अनुसार, रामपुर चकलुवा (उत्तर प्रदेश) निवासी सोमवती देवी ने याचिका दायर कर बताया था कि 19 नवंबर 2020 को दोपहर करीब 12:30 बजे उनके पति बिहार लाल अपनी पुत्री के साथ सड़क पार कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार वाहन संख्या यूपी 22 एए 5859 ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
याचिका में उल्लेख किया गया कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। हादसे के बाद परिवार के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। प्रार्थी ने वाहन स्वामी, चालक एवं बीमा कंपनी से 12 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर बीमा कंपनी Universal Sompo General Insurance Company Limited को 5.43 लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया।
अदालत के इस आदेश से पीड़ित परिवार को आंशिक आर्थिक राहत मिली है।


