*Uttarakhand” होटल संचालक को बिना सूचना विदेशी नागरिकों को ठहराना पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज; पढ़िए पूरी ख़बर…*

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विदेशी नागरिकों के आगमन व ठहरने कि सूचना 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना एक होटल संचालक को भारी पड़ गया।

विदेशी नागरिकों को बिना सूचना के ठहराने के आरोप में होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएचओ कैंट गिरीश चंद शर्मा ने बताया कि स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) के उपनिरीक्षक प्रेमचंद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि कोतवाली डालनवाला क्षेत्र के म्यूनिसिपल रोड पर दलीप सिंह चौहान होटल सुकून का संचालन करते हैं। होटल में 26 मार्च को दो ब्रिटिश नागरिकों उमा शिवले सैम्युअल और शिवले विपिन चन्द्र सैम्युअल रुके थे। इसकी सूचना होटल स्वामी ने विदेशी पंजीकरण कार्यालय में दो अप्रैल को देरी से दी।

जबकि, दि फॉरनर एक्ट 1946 व भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार विदेशी नागरिकों के आगमन व ठहरने कि सूचना 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देनी होती है। मामले को गंभीरता से लिया गया। विदेशी नागरिक के निवास की सूचना छिपाये जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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