रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म और अपहरण मामले में अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2023 में थाना ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र निवासी एक महिला ने उनकी 17 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी देहरादून निवासी आयुष धारिया को गिरफ्तार किया और उसके पास से किशोरी को भी बरामद किया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में चार गवाह पेश किए गए। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।



