“दहेज के लालच ने ली पत्नी की जान, पति को 14 साल की सजा”

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दहेज हत्या के मामले में पति को 14 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

 

हल्द्वानी। एडीजे प्रथम की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डीएस मेहरा ने बताया कि आरोपी ने एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या कर दी थी।

शादी के छह साल बाद विवाहिता की हत्या

मामला हल्द्वानी के पनियाली क्षेत्र का है, जहां 14 सितंबर 2022 को एक विवाहिता का शव किराये के मकान में फंदे से लटका मिला था। इस घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के पिता, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के निवासी हैं, ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई।

तहरीर में बताया गया कि मृतका की शादी छह जुलाई 2016 को हुई थी। विवाह के बाद से ही आरोपी पति दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पत्नी का उत्पीड़न कर रहा था।

हत्या के तीन दिन बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार

घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी।

अदालत ने सुनाई सजा

पुलिस ने पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की और मुकदमा एडीजे (प्रथम) कंवर अमरिंदर सिंह की अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने पति को दोषी पाया।

अदालत ने आईपीसी की धारा 304 बी (दहेज हत्या) के तहत 14 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, धारा 498 ए (दहेज उत्पीड़न) के तहत दो साल की कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोषी पर सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

इस फैसले को मृतका के परिजनों ने न्याय की जीत बताया, वहीं पुलिस ने कहा कि यह निर्णय समाज में दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के प्रति सख्त संदेश देगा।

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