खाद्यान्न घोटाले की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस, 4 हफ्ते में दाखिल करे जवाब।

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माननीय उच्च न्यायालय ने खाद्यान्न घोटाले में सरकार को दिया नोटिस 4 हफ्ते में देंगे जवाब

रुद्रपुर। भाईचारा एकता मंच द्वारा खाद्यान्न घोटाले में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच व कार्रवाई की मांग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी ।याचिका में सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है उल्लेखनीय है कि उधम सिंह नगर के पूर्ति निरीक्षकों द्वारा राशन कार्ड का फेरबदल कर करोड़ों रुपए का खाद्यान्न गबन कर लिया गया बिना नियम के हजारों राशन कार्ड रातों-रात पीले से सफेद कर दिए और लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है लोगों को पीले राशन कार्ड का ही राशन दिया जाता रहा और सरकार से सफेद राशन कार्ड का राशन उठाकर पूर्ति निरीक्षक व राशन डिपो संचालक गबन करते रहे इसके अलावा पूर्ति निरीक्षकों द्वारा कई अन्य तरह से भी सरकारी राशन में घोटाला कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है जिसको लेकर भाईचारा एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष केपी गंगवार ने शासन प्रशासन को पत्र लिखकर कई बार जांच व कार्रवाई की मांग की परंतु शासन प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके बाद केपी गंगवार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेते हुए न्यायालय में पूरे उत्तराखंड में हुए खाद्यान्न घोटाले की जांच व कार्रवाई की मांग को लेकर जनहित याचिका 67/22 दाखिल की गई है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जून की तिथि निर्धारित की गई है

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