किशोरी को भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने युवक को सुनाई दस साल की सजा 

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रुद्रपुर, संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में युवक को सात साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दुधियानगर निवासी व्यक्ति ने 10 मई 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि आठ मई को वह परिवार के साथ कहीं बाहर गया था, तभी घर में अकेली उसकी नाबालिग बेटी को फरीदपुर, बरेली निवासी करन पुत्र जय सिंह बहला-फुसलाकर भगा ले गया। साथ ही किशोरी घर में रखे करीब 10 तोले सोने और 15 तोले चांदी के आभूषण भी साथ ले गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और 18 मई को युवक को प्रीत विहार से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने युवक को अपहरण की धारा 363 के तहत दोषी मानते हुए सात साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि अन्य धाराओं में युवक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

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