
उत्तराखंड के रुद्रपुर में न्याय की बड़ी मिसाल सामने आई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्या की अदालत ने काशीपुर के चर्चित दोहरे हत्याकांड में दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।





मामला साल 2014 का है, जब 22 अगस्त को कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम दुर्गापुर निवासी हरनाम सिंह उर्फ हनी और उसके साथी कुलवंत सिंह उर्फ गोले की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप था कि हनी गांव में कच्ची शराब के कारोबार का विरोध करता था, जिससे नाराज होकर शराब माफियाओं ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया।
24 अगस्त 2014 को मच्छी कोटा के पास दोनों के शव बरामद हुए थे। मृतक के पिता बचन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाह और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए।
अदालत ने जसवंत सिंह उर्फ नंदी, जस्सा सिंह, भगत सिंह, पासी सिंह, लखविंदर सिंह उर्फ वीरी, दारा सिंह, चांदी सिंह, बलविंदर सिंह सहित कुल दस दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एक बार फिर दिखाता है कि न्याय भले देर से मिले, पर मिलता जरूर है।