रुद्रपुर। ग्राम कोलड़ा (कीरतपुर) में वर्ग-4 की सरकारी जमीन पर कब्जे के विवाद में सिविल कोर्ट ने वादी को राहत दी है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रतीक मथेला की अदालत ने श्रीराम और बिकम को 600 वर्ग फीट के टीनशेड का कब्जा उदयभान सिंह को सौंपने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमीन पर राज्य सरकार का मालिकाना हक है, जबकि निजी पक्षों के बीच विवाद में टीनशेड पर वादी का अधिकार साबित हुआ है।
उदयभान सिंह ने वर्ष 2019 में दोनों के खिलाफ वाद दायर किया था। वाद के अनुसार, वह ग्राम कोलड़ा स्थित खसरा संख्या 206 की 0.0650 हेक्टेयर भूमि पर करीब 30 वर्षों से काबिज हैं। वर्ष 2004 में उन्होंने जमीन के दक्षिण-पश्चिम कोने में बने टीनशेड में श्रीराम और बिकम को रहने की अनुमति दी थी। आरोप था कि दिसंबर 2018 में शेष भूमि पर मकान का निर्माण शुरू कराने पर दोनों ने मजदूरों को रोक दिया। इसके बाद वादी ने कानूनी नोटिस भेजकर रहने की अनुमति समाप्त कर दी, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ा।
