रुद्रपुर, संवाददाता। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने काशीपुर रोड भुरारानी मार्ग स्थित बालाजी सर्विस के प्रोपराइटर राम प्रकाश की याचिका को खारिज कर दिया। मामला क्रेन और हाइड्रा किराया भुगतान विवाद से जुड़ा था। जानकारी के अनुसार, राम प्रकाश ने आरोप लगाया था कि हापुड़ रोड गाजियाबाद स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्वामी जाकिर हुसैन ने दिसंबर 2022 में दो पुल निर्माण कार्य के लिए उनकी फर्म से क्रेन और हाइड्रा किराए पर ली थी। करीब छह माह तक काम चला, जिसके दौरान 33.55 लाख रुपये का भुगतान किया गया। लेकिन 4.74 लाख रुपये का बकाया नहीं चुकाया गया। बार-बार मांग के बावजूद राशि का भुगतान नहीं हुआ। राम प्रकाश ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन कार्रवाई न होने पर अदालत में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।
क्रेन-हाइड्रा किराया विवाद में याचिका खारिज
