उत्तराखंड में कई टूर एंड ट्रेवल्स संचालक बिना मानक और लाइसेंस के दुकानें खोलकर यात्रियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं. ऐसे में अब नियम के तहत टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले संचालकों को परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होगा.सरकार द्वारा जारी किए गए शासनादेश के आधार पर ही अब उत्तराखंड के टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी अपना कारोबार कर सकेंगे।
संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि टूर एंड ट्रेवल्स के लिए परिवहन विभाग मुख्यालय ने आदेश जारी किए है, जहां बिना मानक के चल रहे टूर एंड ट्रेवल्स के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी.टूर एंड ट्रेवल्स संचालकों को अब परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. नए नियम के अनुसार अब टूर एंड ट्रेवल्स के पास अपना कार्यालय के साथ ही उसमें यात्रियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था और संचालक के पास छोटी बड़ी 10 यात्री गाड़ियां होना आवश्यक है. इसके अलावा इन गाड़ियों को रखने के लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
नए नियम के तहत टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी परिवहन विभाग कार्यालय में आकर औपचारिकता पूरी कर लाइसेंस ले सकते हैं. जिसके लिए ₹1500 लाइसेंस शुल्क जबकि ₹10000 एफडी को बंधक के रूप में रखना होगा. परिवहन विभाग की मुताबिक कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि छोटी-छोटी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर यात्रियों के साथ धोखाधड़ी की जाती है.उत्तराखंड मोटरयान अधिनियम के तहत अब टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सभी टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए औपचारिकता पूरी कर लाइसेंस ले लें, नहीं तो परिवहन विभाग द्वारा अवैध तरीके से चलने वाले टूर एंड ट्रेवल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




