सैकडों परिवार के आशियानों पर डीएम के आदेश से ख़तरा, हाईकोर्ट का आदेश भी दरकिनार

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हाइकोर्ट की अवहेलना डीएम को पड़ सकती है भारी, न्यायालय की शरण लेगी याचिकाकर्ता

रुद्रपुर। नैनीताल हाइकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी ऊधम सिंह नगर के एक अधिकारी द्वारा प्रश्न गत भूमि पर निर्णय देकर सरकार के कब्जे में लेने के आदेश तहसीलदार को पारित कर दिए, जिसको लेकर वादनी द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखकर हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कार्यवाही करने को लिखित प्रार्थना सौंपा है। वहीं जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के इस आदेश से लगभग 250 से 300 परिवारों के आशियानों पर भी खतरा मंडराने लगा है जिससे लगता है कि जिलाधिकारी को गरीबों के आशियाने की भी चिंता नहीं है।
उल्लेखनीय है कि ऊधम सिंह नगर में एक भूमि के संबंध में याचिका संख्या 1868/2016 व 1866/2016 तथा 2293/2016 हाईकोर्ट नैनीताल में प्रस्तुत की गई थी जिसमें हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा 13 जुलाई 2016 को प्रश्न का भूमि पर यथास्थिति के आदेश पारित किए गए थे, जो वर्तमान में भी प्रभावी हैं परंतु उक्त आदेशों को नजरअंदाज करते हुए प्रश्न का भूमि पर जिलाधिकारी द्वारा 23 सितम्बर 2021 को आदेश देकर तहसीलदार रुद्रपुर को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त भूमि पर कब्जा लिया जाए, जो हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 जुलाई 2016 की अवहेलना है। इस संदर्भ में वादी बलविंदर कौर ने 8 अक्टूबर 2021 को डीएम को पत्र लिखकर 23 सितम्बर 2021 के पारित आदेश को तुरंत रोकने की मांग की है। ऐसा ना होने पर वादिनी का कहना है कि वह डीएम व प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट की अवहेलना के संदर्भ में न्यायालय जाएगी।

 

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