*कांग्रेस विधायक पर लगा महिला से रेप और उत्पीड़न का आरोप, FIR दर्ज; जानें पूरा मामला।*

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कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ एक महिला ने रेप और उत्पीड़न का आरोप लगाया है. खबर के मुताबिक, महिला ने कांग्रेस नेता के खिलाफ संजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. विनय कुलकर्णी और उनके करीबी सहयोगी अर्जुन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं, विनय कुलकर्णी ने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है.

महिला की शिकायत में क्या है?

विनय कुलकर्णी पर आरोप लागने वाली महिला ने कहा कि, वह 2022 में विधायक कुलकर्णी से मिली थी, जिसके बाद उन्होंने एक किसान से मेरा फोन नंबर लिया. आरोप है कि, कांग्रेस नेता महिला को रात में भी कॉल करते थे. महिला ने आगे आरोप लगाया कि, कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी उसे नग्न अवस्था में वीडियो कॉल करने और हेब्बल में अपने घर आने के लिए मजबूर किया. जब महिला ने विधायक की अनुचित मांगों को मानने से इनकार कर दिया तो बदमाशों ने धमकी दी कि अगर वह विधायक के घर नहीं आईं तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे.

महिला ने पुलिस को दिए शिकायत में आरोप लगाया कि, विनय कुलकर्णी ने उसे अप्रैल में बेलगावी बुलाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की. महिला ने अपनी शिकायत में बताया, “24 अगस्त को जब वह काम के लिए बेंगलुरु आया तो उसने फोन करके हेब्बल स्थित घर आने को कहा. वह कार में अकेला आया और उसे एयरपोर्ट के पास सुनसान इलाके में ले गया और कार में ही उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला ने आगे अपनी शिकायत में बताया कि, विनय कुलकर्णी ने उसे राजनीति में शामिल कर नाम कमाने का लालच देकर उसके साथ रेप किया.

महिला का आरोप है कि, 2 अक्टूबर को विधायक उसे धर्मस्थल ले जाकर दुष्कर्म किया और इस मामले के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी. शिकायत के अनुसार, एफआईआर दर्ज करने वाले संजयनगर पुलिस स्टेशन ने कहा कि, वे मामले की जांच कर रहे हैं.

विनय कुलकर्णी की शिकायत में क्या है?

वहीं, महिला की शिकायत से एक दिन पहले विधायक विनय कुलकर्णी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. विनय कुलकर्णी ने संजयनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि एक महिला ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और एक निजी न्यूज चैनल के हेड ने 2 करोड़ रुपये की मांग की है.

विनय कुलकर्णी की शिकायत में कहा गया है कि, “2022 में फोन करने वाली एक महिला ने खुद को हावेरी जिले की किसान कार्यकर्ता बताया. अब मुझे उनके द्वारा धोखा दिया गया है. विनय कुलकर्णी ने शिकायत की है कि, उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं. उनसे कहा गया कि, जिस वीडियो कॉल और मोबाइल पर बातचीत हुई है, उसे प्रसारित किया जाएगा. शिकायत के अनुसार, एक महिला सहित दो लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (2) और 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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