अश्‍लील सीरीज और फिल्‍में दिखाने पर एक्‍शन, इन OTT प्‍लेटफॉर्म्‍स को भारत सरकार ने किया ब्‍लॉक, देखें लिस्‍ट..

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Ministry of Information & Broadcasting के बयान के मुताबिक, सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म और 19 वेबसाइट को बैन किया है। 10 ऐप्स को भी ब्लॉक किया गया है जिनमें से 7 गूगल प्ले स्टोर और 3 ऐप्पल ऐप स्टोर पर मौजूद हैं। सरकार ने भारत में 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन कर दिया है और अब इन्हें देश में एक्सेस नहीं किया जा सकता…”

OTT पर अश्‍लीलता परोस रहे ऐप्‍स, वेबसाइट्स और प्‍लेटफॉर्म्‍स पर भारत सरकार ने बड़ा एक्‍शन लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे 18 ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्म्‍स को देश में ब्‍लॉक कर दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इन प्‍लेटफॉर्म्‍स पर लगातार अश्लील वेब सीरीज और फिल्‍में दिखाई जा रही थीं। इस बाबत इन प्‍लेटफॉर्म्‍स को अश्‍लील और आपत्त‍िजनक कॉन्‍टेंट को लेकर कई बार चेतावनी भी दी गई। लेकिन कोई असर नहीं दिखने के बाद आख‍िरकार यह फैसला लिया गया है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार यह चेतावनी दे रहे थे कि अश्‍लील सामग्री परोसने वाले OTT प्‍लेटफॉर्म्‍स को बख्‍शा नहीं जाएगा। बीते साल जून महीने में भी इस बाबत मंत्रालय की एक बड़ी बैठक हुई थी। खास बात यह है कि जिन 18 OTT प्‍लेटफॉर्म्‍स को ब्‍लॉक किया गया है, उनके संबंधित 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल पर भी कार्रवाई की गई है। यह एक्‍शन आईटी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम सहित कई कानूनों का उल्लंघन के आधार पर लिया गया है।

सरकारी बयान के मुताबिक, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बार-बार ‘क्रिएटिव लिबर्टी’ की आड़ में अश्लीलता, आपत्त‍िजनक और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने के लिए प्लेटफॉर्म्‍स की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। 12 मार्च, 2024 को उन्‍होंने घोषणा की कि अश्लील और आपत्त‍िजनक सामग्री दिखाने वाले ऐसे 18 प्‍लेटफॉर्म को हटा दिया गया है।

 

इन 18 OTT प्‍लेटफॉर्म्‍स को किया गया BLOCK

Dreams Films, Voovi , Yessma

Uncut, Adda, Tri Flicks, X Prime

Neon, X VIP Besharams, Hunters

Rabbit, Xtramood , Nuefliks

MoodX, Mojflix, Hot Shots, VIP

Fugi, Chikooflix, Prime Play

इन प्लेटफार्म्‍स पर होस्ट किए गए कॉन्‍टेंट का एक बड़ा हिस्सा अश्लील, आपत्तिजनक और महिलाओं के लिए अपमानजनक पाया गया। इनमें न्‍यूडिटी (नग्नता) और सेक्‍स सीन्‍स दिखाए गए हैं। कई वेब सीरीज में टीचर और उसकी स्‍टूडेंट के बीच संबंध, पारिवारिक रिश्तों में भी सेक्‍स संबंध जैसी चीजें दिखाई गई हैं। जांच में इन कॉन्‍टेंट को आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67A, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना गया।

ऐसे एक एप्‍स को 1 करोड़ तक डाउनलोड

मंत्रालय ने बताया है कि इन OTT ऐप्स में से एक को 1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया, जबकि दो अन्य को Google Play Store पर 50 लाख से अधिक डाउनलोड मिले। इसके अलावा, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्‍स ने दर्शकों को अपनी वेबसाइट और ऐप्स तक लाने के लिए सोशल मीडिया का भी गलत इस्‍तेमाल किया है। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसे अश्‍लील ट्रेलर, सीन्‍स को बढ़-चढ़कर शेयर किया गया। जिन सोशल मीडिया हैंडल्‍स को ब्‍लॉक किया गया, उनके 32 लाख यूजर थे।

OTT के सेल्‍फ रेगुलेशन पर है जोर

सरकार का कहना है कि आईटी नियम, 2021 के तहत OTT प्‍लेटफॉर्म्‍स को स्‍व-नियमन यानी सेल्‍फ रेगुलेशन पर जोर दिया गया। लेकिन लगातार मिल रही श‍िकायतों, कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी लगातार नियम उल्‍लंघन को देखते हुए ये फैसला लेना जरूरी था।

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