रुद्रपुर में 5.70 लाख की धोखाधड़ी का मामला, कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज

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रुद्रपुर में व्यापार के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रपुर के आदेश पर कोतवाली रुद्रपुर में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला शिवशंकर चौधरी पुत्र गोपाल सिंह चौधरी, निवासी सिंह कॉलोनी गली नंबर-5 रुद्रपुर से जुड़ा है, जो शिव इंटरप्राइजेज नाम से फर्म संचालित करते हैं।

पीड़ित के अनुसार उसकी विनय शुक्ला नामक व्यक्ति से पुरानी जान-पहचान थी। विनय शुक्ला ने अपने साले मनोज तिवारी के माध्यम से कोलकाता स्थित पशुपति केमिकल्स एंड फार्मा कंपनी लिमिटेड से सेफ्टी डिवाइस व कंडोम की सप्लाई कराने का भरोसा दिलाया। वर्ष 2023 में पीड़ित ने कंपनी को चार लाख रुपये का ऑर्डर दिया, जिसकी पूरी राशि बैंक खाते के माध्यम से अदा की गई।

आरोप है कि इसके बाद विनय शुक्ला ने दो लाख रुपये अतिरिक्त लेकर सस्ते दामों पर माल दिलाने का झांसा दिया। जब माल रुद्रपुर पहुंचा और सप्लाई शुरू हुई तो ग्राहकों ने माल की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें कीं। पीड़ित ने माल वापस लेकर पैसे लौटाने की मांग की, जिस पर आरोपियों ने गारंटी दी।

पीड़ित द्वारा करीब 3.70 लाख रुपये का माल कंपनी को वापस भेज दिया गया, लेकिन न तो कंपनी और न ही आरोपियों ने धनराशि वापस की। बाद में संपर्क करने पर विनय शुक्ला ने पहचान से इंकार करते हुए धमकी देने का आरोप भी लगाया गया।

पीड़ित ने पहले कोतवाली रुद्रपुर और फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर अब कोतवाली रुद्रपुर में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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