रुद्रपुर। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के करीब दस साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर की अदालत ने ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ताजिम को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन के अनुसार, घटना 20 अक्टूबर 2016 की शाम करीब 6:45 बजे की है। सुमित कुमार सिंह अपने चचेरे भाई शिवम सिंह के साथ मोटरसाइकिल से मेन रोड से बिंदुखेड़ा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही स्वराज ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ताजिम ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी ओर ट्रैक्टर-ट्रॉली बढ़ा दी। बचने के लिए सुमित ने मोटरसाइकिल सड़क के कच्चे हिस्से में उतार दी, लेकिन ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
मामले में 21 अक्टूबर 2016 को रुद्रपुर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने 13 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया।
अदालत ने धारा 279 में छह माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 304ए में दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
