रुद्रपुर, संवाददाता। नाबालिग से छेड़छाड़ और परिवार से मारपीट मामले में एफटीसी पॉक्सो विशेष न्यायालय संगीता आर्य की अदालत ने अभियुक्तों को एक साल का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, थाना दिनेशपुर में वर्ष 2019 में वादी ने तहरीर दी थी कि पड़ोस के रहने वाले प्रताप सिंह ने उनकी नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर छेड़छाड़ की और बाद में अन्य अभियुक्त प्रताप सिंह, मेजर सिंह, गुरूचरन सिंह, गुरूजीत सिंह और गुरूमंगत सिंह ने परिवार के साथ गाली-गलौच और मारपीट की। पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एफटीसी पॉक्सो विशेष न्यायालय संगीता आर्य की अदालत ने पॉक्सो की धाराओं में संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को दोषमुक्त किया, लेकिन मारपीट के अपराध में दोषी ठहराते हुए एक साल का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
नाबालिग से मारपीट मामले में अभियुक्तों को एक साल का कारावास




