गदरपुर में 2018 में हुई खैर लकड़ी तस्करी की कार्रवाई से जुड़े चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी धीरेंद्र पाल सिंह को दोषमुक्त कर दिया है।
तराई केंद्रीय वन प्रभाग के इस मामले में 19 जून 2018 को वन दरोगा दुर्गा दत्त मेलकानी को मिली सूचना पर गदरपुर के मुकुंदपुर गांव में दबिश दी गई थी। इस दौरान ट्रैक्टर और बाइकों पर लदी 40 से अधिक खैर लकड़ियां बरामद की गईं। जांच में धीरेंद्र पाल सिंह का नाम सामने आने पर वन विभाग की टीम ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेंद्र सिंह की अदालत में हुई, जहां अभियुक्त पक्ष ने कई गवाह पेश कर अपनी दलीलें रखीं। दोनों पक्षों की जिरह के बाद अदालत ने पाया कि सबूत पर्याप्त नहीं हैं। जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी धीरेंद्र पाल सिंह को खैर लकड़ी तस्करी के आरोप से दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया। फैसले से आरोपी पक्ष ने राहत की सांस ली।