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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी है. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आदेश जारी कर दी है. जारी आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकतम चुनाव व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू कर दिया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमारकी ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में तमाम पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा निर्धारित कर दी है. प्रत्याशियों के लिए तय किए गए चुनाव खर्च सीमा के अनुसार नगर प्रमुख नगर निगममें 40 वार्डों तक के लिए 20 लाख रुपए, 41 से 60 वार्डों तक के लिए 25 लाख रुपए, 61 या फिर उससे अधिक वार्डों के लिए 30 लाख रुपएकी चुनाव खर्च सीमा तय की गई है।

इसी क्रम में उप नगर प्रमुख नगर निगम के लिए दो लाख रुपए और सभासद नगर निगम के लिए तीन लाख रुपए तय किए गए है. इसके साथ ही अध्यक्ष नगर पालिका परिषद में 10 वार्ड तक के लिए छह लाख रुपए और 10 से अधिक वार्डों के लिए आठ लाख रुपए तय किया गया है, वहीं, सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 80 हजार रुपए, नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए तीन लाख रुपएऔर सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपये की चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रशासन प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का निरीक्षण करेगा और उसके लेखा-जोखे की सख्त निगरानी भी रखेगा।

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