*Uttarakhand हाईकोर्ट ने नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था पर एसएसपी को किया तलब, जानिए किस प्लान के साथ पेश होने के निर्देश….*

Share the news

हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर एसएसपी नैनीताल को शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। उन्हें ट्रैफिक प्लान के साथ पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश नैनीताल के आंतरिक मार्ग स्नोव्यू, बिड़ला, जू रोड, सीआरएसटी स्कूल रोड सहित अन्य मार्गों पर स्थित होटलों स्वामियों और स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर अवैध वाहन पार्क करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए।

कोर्ट ने जिन होटल स्वामियों की ओर से रोड पर वाहन पार्क कराए जा रहे हैं उनसे निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क कराने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

 

 

अधिवक्ता श्रुति जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि शहर के आंतरिक मार्गों पर स्थित होटल स्वामियों और स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर ही वाहन पार्क किए जा रहे हैं। इस कारण जू रोड, बिड़ला रोड, स्नोव्यू सहित सीआरएसटी रोड पर जाम लग जाता है जबकि शहर की 45 प्रतिशत आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है। जाम लगने से स्कूली बच्चे और कर्मचारियों को परेशानी हो रही है।

 

पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि जिन होटलों की ओर से सड़क पर वाहन पार्क कराए जा रहे हैं, वहां वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही पार्क कराने के आदेश दिए जाएं। साथ ही दो दिन के लिए बिड़ला रोड के ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाए क्योंकि स्कूल में शीतकालीन अवकाश घोषित होने वाला है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *