सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार द्वारा 22 सितम्बर 2023 से लागू नये उपभोक्ता नियमों के अनुसार उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य बनने के लिये अब उपभोक्ता कानूनों की लिखित परीक्षा देनी होगी। उत्तराखंड सरकार ने यह परीक्षा यू के एसएसएससी से कराने का निर्णय लिया है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लोक सूचना अधिकारी से उत्तराखंड के राज्य व जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में विभाग के लोक सूचना अधिकारी/ अनुसचिव राजेश कुमार ने अपने पत्रांक 05 के साथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में इस सम्बन्ध में लम्बित जनहित याचिका संख्या 215/2023 के सम्बन्ध में सरकार का पक्ष रखने के लिये अपर महाधिवक्ता को प्रेषित पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध करायी है। इसमें राज्य व जिलों के उपभोक्ता आयोगों (पूर्व जिला उपभोक्ता फोरमों) के अध्यक्ष व सदस्यों के लिये लिखित परीक्षा कराने की कार्यवाही शुरू करने तथा इसके लिये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएससी) को परीक्षा कराने के लिये निर्णय करने से अवगत कराया गया है। सूचना में यह भी उल्लेखित है कि उप्र में लखनऊ विधि विश्वविद्यालय तथा महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूट आफ बैकिंग पर्सनल सलैक्शन द्वारा परीक्षा करायी जा रही है।




