*उधमसिंहनगर” दहेज के लोभी पति ने की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाया कठोर कारावास; जानें पूरा मामला..*

Share the news

खटीमा। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने दोषी पति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

खटीमा के बानूसी गांव निवासी बसंती देवी ने 10 मई 2019 को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि उसकी पुत्री गीता का विवाह वर्ष 2018 में खाली महुवट झनकईया निवासी रघुवीर सिंह भाटिया के साथ हुआ था। आरोप लगाया था कि पति, सास, नंद व देवर ने मिलकर उसकी पुत्री को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने पति रघुवीर, सास सुंदरी देवी, कलावती देवी, देवर गिरिश सिंह, नरेश सिंह व नंद बबली के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।

26 सितंबर 2019 को पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय पेश किया। सुनवाई के दौरान 19 गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सास, भाइयों एवं नंंद को दोष मुक्त करार दिया। जबकि पति रघुवीर सिंह भाटिया को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *