ऊधम सिंह नगर। विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने थाना केलाखेड़ा में दर्ज मुकदमा में अभियुक्त बबलू सिंह को उसके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। अभियुक्त पर धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भारतीय दंड संहिता और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके पिता, स्कूल कर्मचारी और पुलिस अधिकारियों को साक्षी बनाकर कई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए। अभियुक्त ने सभी आरोपों से इंकार किया और कोई सफाई साक्ष्य पेश नहीं किया।
न्यायालय ने विस्तृत जांच-पड़ताल और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने अभियुक्त की जमानत और बंधपत्र को रद्द कर जमानतियों को जमानत दायित्व से मुक्त कर दिया।



